*वक्फ अधिनियम 1995* (विशेषज्ञों द्वारा व्याख्या की गई)
इस मैसेज में आपको सरल भाषा में जानने को मिलेगा:-
*वक्फ या वक्फ बोर्ड क्या है?*
*वक्फ अधिनियम 1995 क्या है?*
*वक्फ बोर्डों के क्या अधिकार हैं?*
*क्या वक्फ बोर्ड आपके घर को अपनी संपत्ति के रूप में दावा कर सकता है?*
*इस संदेश को पढ़ने के बाद, आप एक विशेष राजनीतिक दल से नफरत करेंगे और यह जानकर चौंक जाएंगे कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा कृत्य मौजूद है।*
*किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा कानून नहीं है।*
*वक्फ सिस्टम क्या है* ?
*यह मुस्लिम ब्रदरहुड चैरिटी सिस्टम का एक हिस्सा है।*
मान लीजिए अहमद 80 साल के हैं। उनके पास दो फ्लैट हैं। मरने से पहले वह एक फ्लैट अपने समुदाय के लिए दान करना चाहता है, इसलिए उसने एक फ्लैट वक्फ को दान कर दिया। वह दान की गई संपत्ति अब अल्लाह की है। वक्फ बोर्ड उस फ्लैट का मालिक नहीं बल्कि केयरटेकर है और वे उस फ्लैट का इस्तेमाल मुस्लिम स्कूल, हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल या अपने समुदाय के लिए कर सकते हैं।
*तो वक्फ अल्लाह की जागीर है, जो मुसलमानों के लिए दान किया जाता है।*
*हालांकि समय के साथ यह अर्थ बदल गया।*
*1947 में हिंदू पाकिस्तान में अपनी जमीन छोड़कर भारत आ गए और मुसलमान भारत में अपनी जमीन छोड़कर पाक चले गए।*
पाक ने पाकिस्तान में हिंदुओं की सारी जमीन जब्त कर ली और वह जमीन मुसलमानों और राज्य सरकार को दे दी, लेकिन गांधी और नेहरू ने इसके विपरीत किया।
*उन्होंने कहा कि जो मुसलमान पाक गए हैं, उनकी किसी भी भूमि को कोई भी हिंदू नहीं छुएगा। उन्होंने वह सारी जमीन बटोर ली और वक्फ को दे दी।*
वक्फ बोर्ड 1954 अधिनियम उस समय कठोर नहीं था, लेकिन वास्तविक परिवर्तन 1995 में आया।
*कांग्रेस नेता पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ अधिनियम 1995 लाया और उन्हें भूमि अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दिए।*
*आइए बात करते हैं वक्फ अधिनियम के प्रावधान क्या हैं:*
*धारा 3 (आर)*
*वक्फ क्या है* - मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए कोई संपत्ति।
*इसलिए मुस्लिम कानून के अनुसार (भारतीय कानून नहीं) अगर उन्हें लगता है कि जमीन मुस्लिम की है तो वह वक्फ हो जाती है।*
तो मान लीजिए आपने 2010 में रमेश से जमीन खरीदी थी और रमेश ने 1965 में सलीम से जमीन खरीदी थी तो वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है कि 1964 में सलीम ने वह जमीन वक्फ को दी थी और अब वह जमीन उनकी है।
अब आप क्या कर सकते हैं?
आप कोर्ट नहीं जा सकते........आपको स्टेट वक्फ बोर्ड जाना है।
*वक्फ बोर्ड क्या है* ?
*भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं।*
*वक्फ बोर्ड सात व्यक्तियों की एक समिति है। वे सभी व्यक्ति मुसलमान होने चाहिए।*
*कांग्रेस पार्टी ने मंदिर अधिनियम लाया और राज्य द्वारा सभी मंदिरों पर कब्जा कर लिया और कहा कि एक गैर हिंदू भी मंदिर बोर्ड का सदस्य बन सकता है लेकिन वही कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम लाया, उन्हें स्वायत्त रखा और लिखा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता है।*
*वक्फ बोर्ड में एक सर्वेक्षक होता है जो सभी जमीनों का सर्वेक्षण करता रहता है और अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ नोटिस जारी कर सकता है।*
*धारा 4 सर्वेक्षक को असीमित शक्ति प्रदान करती है।*
*वक्फ का नेतृत्व सीईओ करते हैं जो मुस्लिम होना चाहिए। धारा 28 वक्फ सीईओ को कलेक्टर को आदेश देने की शक्ति देती है।*
इसलिए यदि आपको कोई नोटिस मिलता है, तो आपको सभी चित्र, रजिस्ट्री, कागज ले जाने होंगे और उन्हें यह समझाने के लिए वक्फ बोर्ड के पास भागना होगा कि यह आपकी जमीन है।
(अर्थात उसी बोर्ड को जिसने आपको नोटिस भेजा है)।
*अब वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर लेख आता है,*
*अनुच्छेद 40*। यह लेख भयानक है
चाहे आपकी जमीन हो या वक्फ जमीन यह वक्फ बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा और उनका फैसला अंतिम होगा।
* इसलिए
*वक्फ पुलिस है*।
*वक्फ वकील है*।
*वक्फ जज है*।
** तो अगर आप वक्फ को संतुष्ट नहीं कर सकते कि यह आपकी जमीन है तो आपको अपनी जमीन खाली करने के लिए कहा जाएगा।
आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते।
आप केवल वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकते हैं।
हर राज्य में केवल एक या दो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं। तो आपको राजधानी जाना होगा और वहां अपना केस दर्ज करना होगा।
धारा 83 इसी ट्रिब्यूनल के बारे में है।
ट्रिब्यूनल में दो न्यायाधीश (कोई धर्म निर्दिष्ट नहीं) और एक प्रतिष्ठित मुस्लिम होगा। आप ट्रिब्यूनल में अपना केस लड़ते हैं और मान लेते हैं कि आप ट्रिब्यूनल में भी अपना केस हार जाते हैं तो आपके लिए क्या विकल्प हैं? ...... और यहाँ धारा 85 में एक और बम आता है।
*धारा 85 कहती है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता है।*
*कोई भी सिविल कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट) ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को नहीं बदल सकता है। (हालांकि बाद में मई 2022 में राजस्थान जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस खंड को रद्द कर दिया था)।*
*सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे श्रेष्ठ कोई न्यायालय नहीं है और वे किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं।*
*2005 में, यूपी वक्फ बोर्ड ने एएसआई के खिलाफ ताजमहल के स्वामित्व का दावा किया। हालांकि वे सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए।*
*उन्होंने ज्ञानवापी मामले में भी वक्फ अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल किया लेकिन वहां भी वे केस हार गए।*
*मुद्दा अब शक्तिशाली है कि लोग महंगे वकील रख सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन आम आदमी का क्या?*
*तमिलनाडु में वक्फ ने हाल ही में थिरुचेंदुरई के एक पूरे गांव पर दावा किया, जिसमें 1500 साल से अधिक पुराना मंदिर शामिल था।*
*जब वक्फ किसी जमीन पर दावा करता है तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। स्वामित्व साबित करना पीड़ित का दायित्व बन जाता है।*
*प्रश्न यह है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक कृत्य कैसे हो सकता है?.....*
1. हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों के लिए और केवल मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कार्य क्यों नहीं है?
2. यदि कोई ईसाई, सिख, जैन किसी हिंदू भूमि का अतिक्रमण करता है या इसके विपरीत, तो उन्हें दीवानी अदालत में जाना पड़ता है लेकिन अगर कोई मुस्लिम हिंदू या किसी अन्य धर्म की भूमि का अतिक्रमण करता है तो उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होगा?
*यह विशेषाधिकार सिर्फ एक धर्म को ही क्यों ?*
*इस कठोर अधिनियम के कारण, वक्फ 6 लाख संपत्ति के साथ 12 लाख करोड़ से अधिक के बाजार मूल्य के साथ भारत का सबसे धनी निकाय बन गया है।*
*वक्फ इस जमीन को किराए पर देता है और इससे करोड़ों रुपये कमाता है जो उनके धार्मिक उत्थान, लड़ाई के मामलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।*
इसके अलावा सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
*दूसरी तरफ सरकार हिंदू मंदिरों से हर साल एक लाख करोड़ रुपये लेती है जो गैर हिंदू कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं जबकि दूसरी तरफ सरकारी धन वक्फ के लिए जो पहले से ही एक समृद्ध निकाय है।*
*वक्फ अधिनियम को समाप्त करने के लिए सरकार को तत्काल आवश्यकता है। सभी धर्मों के लिए एक ही कार्य होना चाहिए।*
आप पूरा वक्फ एक्ट 95 यहां पढ़ सकते हैं...
indiankanoon.org/doc/631210/
या
अल्पसंख्यकअफेयर्स.gov.in/en/acts
महत्वपूर्ण खंड: 3 (आर), 4,6,7,11,19,23, 23,29,30,40,77,83,85,99
*वक्फ सदस्यों को वक्फ फंड द्वारा वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं।
वक्फ के पास प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और न्यायिक शक्तियां हैं ।
लेकिन जैसे-जैसे IAS, IPS में जनसांख्यिकी परिवर्तन होगा, वक्फ अधिनियम दस गुना अधिक घातक हो जाएगा।
वक्फ अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
* भारतीय संविधान किसी भी ऐसे कार्य की अनुमति नहीं देता है जो धार्मिक हो और अन्य धर्मों के अधिकार का अतिक्रमण करता हो।
*वक्फ एक्ट 1995 को खत्म करें*